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भारतीय राजव्यवस्था और संविधान के संदर्भ में, भारतीय संविधान के 'भाग XVII' के अंतर्गत 'राजभाषा' (Official Language - अनुच्छेद 343 से 351) तथा उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी, और संघ के राजकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा, बशर्ते संसद को यह विधि द्वारा शक्ति प्रदान की गई है कि वह पंद्रह वर्ष की अवधि के बाद भी अंग्रेजी भाषा के निरंतर प्रयोग के लिए उपबंध कर सके।
  2. 2. संविधान के अनुच्छेद 348 के अनुसार उच्चतम न्यायालय और प्रत्येक उच्च न्यायालय में सभी कार्रवाइयाँ, संसद के प्रत्येक सदन या राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित सभी विधेयक और अधिनियम केवल अंग्रेजी भाषा में ही किए जाएंगे, और यदि किसी राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी भाषा या राज्य की राजभाषा का प्रयोग प्राधिकृत करता है, तब भी उच्च न्यायालय के निर्णयों, डिक्रियों या आदेशों के लिए अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य रूप से जारी रहेगा।
  3. 3. संविधान की आठवीं अनुसूची में मूल रूप से चौदह भाषाएँ शामिल थीं, जिन्हें समय-समय पर विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियमों (जैसे 21वें, 71वें और 92वें संशोधन) के माध्यम से बढ़ाकर वर्तमान में कुल बाईस भाषाएँ कर दिया गया है, और किसी भी भाषा को इस अनुसूची में शामिल करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति या संसद के विशेष बहुमत (Special Majority) की अनिवार्य आवश्यकता होती है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतरराष्ट्रीय रूप (1, 2, 3...) होगा। अनुच्छेद 343(3) के अनुसार संसद को यह अधिकार दिया गया था कि वह राजभाषा अधिनियम, 1963 के माध्यम से पंद्रह वर्ष की अवधि (1965) के बाद भी सरकारी कार्यों के लिए अंग्रेजी के निरंतर प्रयोग की अनुमति दे सकती है। कथन 2 सही है: संविधान के अनुच्छेद 348 के तहत जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे, उच्चतम न्यायालय और सभी उच्च न्यायालयों की कार्यवाही, विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश और नियम केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे। अनुच्छेद 348(2) के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से उच्च न्यायालय की कार्यवाही में हिंदी या राज्य की राजभाषा के प्रयोग को प्राधिकृत कर सकता है, परंतु उच्च न्यायालय के निर्णयों, डिक्रियों और आदेशों (Judgments, Decrees, or Orders) के लिए अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य रहता है। कथन 3 गलत है: आठवीं अनुसूची में मूल रूप से 14 भाषाएँ थीं और वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं, यह तथ्य सही है; लेकिन किसी भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान में कोई विशेष प्रावधान या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की संवैधानिक बाध्यता नहीं है, बल्कि यह संसद द्वारा साधारण या विशेष विधायी प्रक्रिया के माध्यम से अनुसूची में संशोधन करके किया जाता है।
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