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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) की अधिकारिता, शक्तियों और उससे संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल और अनन्य (Original and Exclusive) क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या दो या अधिक राज्यों के बीच किसी भी कानूनी विवाद की सुनवाई आती है, बशर्ते यह विवाद किसी ऐसी संधि, करार या प्रसंविदा से उत्पन्न हुआ हो जो संविधान लागू होने से पूर्व किया गया था और वर्तमान में भी प्रवृत्त है।
  2. 2. उच्चतम न्यायालय को संविधान के अनुच्छेद 141 के अनुसार घोषित कानून भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Binding) होते हैं, किंतु उच्चतम न्यायालय स्वयं अपने पूर्ववर्ती निर्णयों या आदेशों से पूर्णतः बाध्य नहीं होता है और अनुच्छेद 137 के तहत प्रदत्त पुनरावलोकन (Review) शक्ति के माध्यम से अपने निर्णय में संशोधन कर सकता है।
  3. 3. अनुच्छेद 145 के अधीन भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से उच्चतम न्यायालय की पद्धति और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है, और इसके तहत यह अनिवार्य है कि संविधान के निर्वचन से संबंधित किसी भी मामले की सुनवाई के लिए गठित संविधान पीठ में न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होनी चाहिए।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 गलत है क्योंकि अनुच्छेद 131 के तहत उच्चतम न्यायालय के मूल और अनन्य क्षेत्राधिकार में वे विवाद शामिल नहीं होते हैं जो किसी ऐसी संधि, करार, प्रसंविदा या अन्य इसी प्रकार के लिखत से उत्पन्न हुए हों जो संविधान लागू होने से पूर्व किया गया था और जिसमें यह उपबंध है कि ऐसा विवाद उक्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आएगा। कथन 2 बिल्कुल सही है; अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होती है और अनुच्छेद 137 के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समीक्षा कर सकता है। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 145(3) के अनुसार संविधान के किसी निर्वचन के महत्वपूर्ण प्रश्न की सुनवाई करने वाली पीठ के न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाँच होनी आवश्यक है। अधिक विस्तृत अध्ययन के लिए आप भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर विजिट कर सकते हैं।
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