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Indian Polity
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भारतीय संसद की विधाई प्रक्रिया और दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों (Joint Sitting) के संदर्भ में, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 108 के अनुसार, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों (Ordinary Bills) और वित्तीय विधेयकों की श्रेणी-II (Financial Bills-II) के मामलों में ही लागू होता है, जबकि धन विधेयकों (Money Bills) और संविधान संशोधन विधेयकों (Constitutional Amendment Bills) के संबंध में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है।
  2. 2. यदि किसी साधारण विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के संबंध में दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न हो जाता है और राष्ट्रपति संयुक्त बैठक आहूत करने के अपने आशय की सूचना दे देता है, तो ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा का विघटन हो जाता है, तब भी वह संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है और लोकसभा के विघटन से वह गतिरोध समाप्त नहीं होता है।
  3. 3. संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, और यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, तो लोकसभा का उपाध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है, तथा यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करने के लिए संवैधानिक रूप से अधिकृत होता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक का प्रावधान केवल साधारण विधेयकों और वित्त विधेयकों (श्रेणी-II) के लिए है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा की सर्वोच्चता है और संविधान संशोधन विधेयक के लिए दोनों सदनों को अलग-अलग विशेष बहुमत से पारित करना अनिवार्य है, इसलिए उनके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 108(5) के अनुसार, राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने की मंशा व्यक्त करने के पश्चात यदि लोकसभा विघटित भी हो जाती है, तब भी संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकती है। कथन 3 गलत है क्योंकि राज्यसभा का सभापति (उपराष्ट्रपति) कभी भी संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता नहीं करता है। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष और यदि वह भी अनुपस्थित रहे, तो राज्यसभा का उपसभापति (या संसद के नियमों के अनुसार कोई अन्य व्यक्ति) संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। अधिक जानने के लिए विजिट करें भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था
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