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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्य विधानमंडल के सदनों—विधानसभा (Legislative Assembly) और विधान परिषद (Legislative Council)—की संरचना, गठन प्रक्रिया और उनकी शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 171 के प्रावधानों के अनुसार किसी राज्य की विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के एक-तिहाई से अधिक नहीं हो सकती, किंतु यह संख्या किसी भी स्थिति में चालीस से कम नहीं होगी, सिवाय इसके कि यदि संसद विधि द्वारा कोई विशेष उपबंध करे।
  2. 2. विधान परिषद के कुल सदस्यों का एक-तिहाई हिस्सा स्थानीय निकायों (जैसे नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों) के निर्वाचकों से बने निर्वाचक मंडलों द्वारा चुना जाता है, तथा एक-बाराहवां हिस्सा ऐसे स्नातकों द्वारा चुना जाता है जो उस राज्य के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष पूर्व ग्रेजुएट हो चुके हों और वहां निवास कर रहे हों।
  3. 3. यदि किसी राज्य की विधानसभा अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से कोई संकल्प पारित कर देती है, तो संसद के लिए यह संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो जाता है कि वह उस राज्य में विधान परिषद के सृजन या उत्सादन (Abolition) के लिए तुरंत विधि बनाए, और ऐसी विधि को अनुच्छेद 368 के अर्थ के अंतर्गत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 171(1) के अनुसार विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों की एक-तिहाई से अधिक नहीं होगी और न्यूनतम संख्या 40 निर्धारित की गई है (अपवादस्वरूप जम्मू-कश्मीर जब राज्य था तब वहां अलग स्थिति थी)। कथन 2 सही है क्योंकि अनुच्छेद 171(3) के तहत विधान परिषद के निर्वाचन का संयोजन इस प्रकार है: 1/3 स्थानीय निकायों द्वारा, 1/3 विधानसभा सदस्यों द्वारा, 1/6 राज्यपाल द्वारा मनोनीत, 1/12 स्नातकों द्वारा, और 1/12 अध्यापकों द्वारा चुना जाता है। कथन 3 गलत है क्योंकि हालांकि विधानसभा द्वारा संकल्प पारित करने पर संसद विधान परिषद का सृजन या उत्सादन कर सकती है, किंतु संसद इसके लिए बाध्य नहीं होती है, संसद केवल अपनी सामान्य विधाई प्रक्रिया के तहत ऐसा करती है। विस्तृत अध्ययन के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पर जाएं।
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