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Indian Polity
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भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की पदाच्युति, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रिपरिषद के सामूहिक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
- 1. संविधान के अनुच्छेद 67(क) के परंतुक के अनुसार उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए राज्यसभा के ऐसे प्रस्ताव द्वारा ही हटाया जा सकता है जिसे राज्यसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत द्वारा पारित किया गया हो और जिससे लोकसभा सहमत हो, किंतु इस प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए चौदह दिन की पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
- 2. संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है, तथा यदि लोकसभा में प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है, तो राष्ट्रपति किसी अन्य सांसद को मंत्रिपरिषद के गठन के लिए आमंत्रित कर सकता है, भले ही उस सांसद के पास सदन में स्पष्ट बहुमत का समर्थन न हो।
- 3. संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, जिसका विधिक निहितार्थ यह है कि लोकसभा में यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) पारित हो जाता है, तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना अनिवार्य होता है।
उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?
✓ Correct! Well done.
✗ Not quite — the correct answer is highlighted above.
Detailed Explanation
कथन 1 सही है क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 67(क) के अनुसार उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प और लोकसभा की सहमति आवश्यक है, तथा इसके लिए 14 दिन पूर्व सूचना देना अनिवार्य है। कथन 2 गलत है क्योंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपनी स्वविवेक शक्ति का प्रयोग केवल तभी कर सकता है जब लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिले; यदि प्रधानमंत्री बहुमत खो देता है, तो राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता जिसके पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन न हो। कथन 3 सही है क्योंकि अनुच्छेद 75(3) के तहत मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव या नीतिगत पराजय संपूर्ण मंत्रिपरिषद के पतन का कारण बनती है। अधिक जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था के विस्तृत अध्यायों को पढ़ें।
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