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Indian Polity
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भारतीय संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम, 1992 के अंतर्गत शहरी स्थानीय शासन और नगरपालिकाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

  1. 1. संविधान के अनुच्छेद 243-R के अनुसार नगरपालिकाओं के सभी स्थान नगरपालिकाओं के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए व्यक्तियों से भरे जाएंगे, किंतु राज्य का विधानमंडल, विधि द्वारा, लोकसभा, राज्य विधानसभा और राज्यसभा के सदस्यों को उस नगरपालिका क्षेत्र में प्रतिनिधित्व प्रदान कर सकता है, साथ ही प्रशासनिक विशेषज्ञता रखने वाले कुछ विशेष व्यक्तियों को बिना मतदान के अधिकार के नामित भी कर सकता है।
  2. 2. अनुच्छेद 243-U के प्रावधानों के तहत प्रत्येक नगरपालिका का कार्यकाल, उसकी प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष होता है, और यदि किसी नगरपालिका को समय से पहले विघटित कर दिया जाता है, तो विघटन की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर चुनाव कराया जाना अनिवार्य है, बशर्ते शेष कार्यकाल छह महीने से कम का हो।
  3. 3. अनुच्छेद 243-V के अनुसार किसी व्यक्ति को नगरपालिका के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु इक्कीस वर्ष निर्धारित की गई है, तथा यदि कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के चुनाव के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है, तो वह नगरपालिका के चुनाव के लिए भी स्वचालित रूप से अयोग्य हो जाएगा।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

Detailed Explanation

कथन 1 सही है: संविधान के अनुच्छेद 243-R के अनुसार नगरपालिकाओं के सभी वार्ड प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल विधि द्वारा संसद सदस्यों (लोकसभा/राज्यसभा) और राज्य विधानमंडल के सदस्यों (विधानसभा/विधान परिषद) को तथा विशेष प्रशासनिक ज्ञान या अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को (जिन्हें मतदान का अधिकार नहीं होता) नगरपालिका में प्रतिनिधित्व दे सकता है। कथन 2 सही है: अनुच्छेद 243-U के अनुसार नगरपालिकाओं का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है और विघटन की स्थिति में 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है, बशर्ते नगरपालिका का शेष कार्यकाल 6 महीने से कम न हो। कथन 3 सही है: अनुच्छेद 243-V के तहत नगरपालिका चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है और संसद या राज्य विधानमंडल के कानूनों के तहत अयोग्य घोषित व्यक्ति नगरपालिका चुनाव के लिए भी अयोग्य होगा। भारतीय संविधान की विस्तृत जानकारी के लिए भारतीय संविधान एवं राजव्यवस्था पोर्टल पर विजिट करें।
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